Bulandshahr

स्याना हिंसा के दोषियों को सजा मुकर्रर पांच को उम्र कैद 33 लोगों को 7 वर्ष का कारावास अर्थ दंड की सुनाई सजा।

स्याना हिंसा के दोषियों को सजा मुकर्रर पांच को उम्र कैद 33 लोगों को 7 वर्ष का कारावास अर्थ दंड की सुनाई सजा।

बुलंदशहर के बहुचर्चित स्याना हिंसा काण्ड में शुक्रवार को एडीजे 12 कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल जी
ने सभी 38 दोषियों को सजा मुकर्रर की है। बुलंदशहर सत्र न्यायालय ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के दोषी प्रशांत नट, राहुल, लोकेंद्र, जोनी और डेविड को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है जब कि हत्या के प्रयास बलवे, हिंसा सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने आदि के 33 दोषियों को अधिकतम 7 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना में हुई हिंसा कांड के सभी 38 दोषियों को बुलंदशहर सत्र न्यायालय ने 30 जुलाई को सभी 38 आरोपियों को दोषी करार दे गिल्टी होल्ड कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह राघव ने बताया कि चर्चित स्याना हिंसा काण्ड में पुलिस ने 44 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग था उसका वाद किशोर न्यायालय में विचाराधीन है, 5 आरोपियों की दौरान ए मुकदमा मृत्यु हो गई, जब कि कोर्ट ने शेष सभी 38 दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में रखा है।
*स्याना हिंसा काण्ड में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के इन 5 हत्यारो को हुई उम्र कैद की सजा*
स्याना हिंसा काण्ड में बुधवार को एडीजे 12 कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश गोपाल जी ने
प्रशान्त नट पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम चिंगरावठी स्याना बुलन्दशहर, राहुल पुत्र भीमसैन निवासी ग्राम हरवानपुर स्याना बुलन्दशहर, डेविड पुत्र महीपाल , लोकेन्द्र पुत्र वीर सिंह और जोनी पुत्र सुशील निवासीगण ग्राम चिंगरावठी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या, बलवे आदि का दोषी माना है। और
*इन 33 बलवाइयों को हुई 7 साल कैद की सजा*
जब कि भाजपा नेता योगेशराज पुत्र सूरजभान, चमन पुत्र देवेन्द्र, देवेन्द्र पुत्र रामबल निवासी ग्राम नयाबास थाना स्याना बुलन्दशहर , आशीष चौहान पुत्र महेश चौहान निवासी ग्राम रवानी कटीरी थाना नरसैना बुलन्दशहर, रोहित कुमार राघव पुत्र रामौतार राघव निवासी बरोली वासुदेवपुर स्याना बुलन्दशहर, जितेन्द्र उर्फ लाला गुर्जर पुत्र दलेल सिंह निवासी चिंगरावटी स्याना बुलन्दशहर, सोनू पुत्र सुखपाल जाटव निवासी नयाबांस थाना स्याना बुलन्दशहर, जितेन्द्र उर्फ जीतू उर्फ फौजी पुत्र राजपाल निवासी महाव स्याना बुलन्दशहर, नितिन पुत्र स्व० ब्रजेश, मोहित पुत्र बिजेन्द्र, रमेश जोगी पुत्र चुन्ना जोगी निवासीगण चिगरावटी स्याना जनपद बुलन्दशहर , विशाल त्यागी पुत्र सुरेन्द्र त्यागी निवासी स्याना बुलन्दशहर, हेमू उर्फ हेमराज पुत्र नवाब, अकुर पुत्र वीरेन्द्र ,अन्टी उर्फ अमित पुत्र उदयवीर उर्फ उददू , आशीष पुत्र अशोक निवासीगण चिंगरावटी स्याना बुलन्दशहर, हरेन्द्र पुत्र सुखपाल, टिंकू उर्फ भूपेश पुत्र अशोक, गुड्डू उर्फ मुकेश पुत्र ब्रहम सिंह , सचिन जाट पुत्र वीरेन्द निवासीगण महाव थाना स्याना बुलन्दशहर, सतेन्द्र राजपूत पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम लांगा थाना स्याना बुलन्दशहर, सतीश पुत्र चन्द्रभान लोधी निवासी चदपुर पुटठी थाना स्याना बुलन्दशहर, विनीत पुत्र नरेन्द्र जाट निवासी महाव स्याना बुलन्दशहर , राजीव कुमार उर्फ कलवा पुत्र दलवीर जाट निवासी ग्राम चिगरावटी स्याना बुलन्दशहर, सचिन उर्फ कोबरा पुत्र अजय जाट निवासी ग्राम हरवानपुर थाना स्याना बुलन्दशहर, पवन कुमार पुत्र जयप्रकाश लोधी निवासी हरनाम पटटी थाना स्याना बुलन्दशहर, शिखर अग्रवाल पुत्र रंजीत अग्रवाल निवासी स्याना बुलन्दशहर, उपेन्द्र राघव पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी गिनौरा नगली थाना खानपुर बुलन्दशहर हाल बरौली वासुदेवपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर, सौरभ पुत्र यशवीर उर्फ जसवीर निवासी खाद मोहननगर थाना स्याना बुलन्दशहर, राजकुमार पूर्व प्रधान पुत्र त्रिलोक , कलुवा पुत्र बाबूराम निवासीगण ग्राम महाव थाना स्याना बुलन्दशहर ,नितिन पण्डित पुत्र व्यास पन्डित निवासी स्याना बुलन्दशहर, जयदीप पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम चिंगरावटी थाना स्याना जिला बुलन्दशहर को
धारा 147, 148, 149, 332, 333, 341, 336, 436, 427, 109, 307, 395, 412, आईपीसी व 07 क्रि0ला0 एक्ट व ¾ सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का दोषी करार दिया है।

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