Aligarh

सचिव डीएलएसए ने जिला कारागार में लगाया विधिक साक्षरता शिविर

सचिव डीएलएसए ने जिला कारागार में लगाया विधिक साक्षरता शिविर

 

जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों को आवश्यकतानुरूप विधिक सहायता उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

लीगढ़  उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला जज नितिन श्रीवास्तव द्वारा शुक्रवार को जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं कारागार का निरीक्षण किया गया। जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान जेलर श्री कमलेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जिला कारागार में 1775 बंदी निरुद्ध हैं जिसमें से विचाराधीन बंदी 1283, सिद्धदोष बंदी 471, रोपकार बंदी 01 व विदेशी बंदी 20 है।

विधिक साक्षरता शिविर में विभिन्न बैरकों के दोषसिद्ध व विचाराधीन बन्दी उपस्थित रहे। सचिव द्वारा विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित बन्दियों को अवगत कराया गया कि जिन विचाराधीन बन्दियों की जमानत आज से पूर्व हो चुकी है किन्तु जमानत बन्ध पत्र दाखिल न होने के कारण उनकी रिहाई अभी तक नही हुई है, वह अतिशीघ्र न्यायालय में जमानत बन्ध पत्र दाखिल करावें तथा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नही है, वे इस सन्दर्भ में कारागार में नियुक्त पीएलवी अथवा तथा जिला कारागार अलीगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणए अलीगढ़ से आने वाले चीफ या डिप्टी चीफ या असिस्टेट लीगल एड डिफेंस काउसिल के द्वारा एक प्रार्थना पत्र सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ़ के नाम प्रेषित करावें। तत्पश्तात् सचिव द्वारा उनके जमानत की धनराशि शिथिल करने के सम्बन्ध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। सचिव द्वारा शिविर में उपस्थित बन्दियों को यह भी अवगत कराया गया कि आप अपने-अपने बैरकों में निरूद्ध बन्दियों को उपरोक्त सूचनायें उपलब्ध करायें ताकि वे भी लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त आप लोगों के बैरकों में यदि कोई ऐसा बन्दी निरूद्ध हो, जिसके पास अधिवक्ता न हो, तो उसे उसके वाद की पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उन्हे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जायेगा। विधिक साक्षरता शिविर में विभिन्न बैरकों के दोषसिद्ध/विचाराधीन करीब 50 बन्दी उपस्थित थे। जिनमें से 05 बंदियो ने सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिये कहा। सचिव द्वारा विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित डिप्टी एवं असिस्टेट लीगल एड डिफेंस काउंसिल को आदेशित किया गया कि वह इन समस्त बंदियो से मिलकर उनसे प्रार्थना पत्र लेकर उसे कार्यलय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेषित कराये ताकि उनके प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विधिक साक्षरता शिविर के उपरांत सचिव द्वारा बैरक सं0.23, 24, 25 व 26 का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैरक सं0.23 में 70 बंदी, बैरक सं0.24 में 72 बंदी, बैरक सं0.25 में 88 बंदी व बैरक सं0.26 में 75 बंदी उपस्थित मिले। बैरक संख्या 23 में 01 बंदी द्वारा व बैरक संख्या 25 में 02 बंदियो द्वारा सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिये कहा। बैरक संख्या 27 में 01 बंदी द्वारा जमानत की शर्ताे को शिथिल करने के लिये कहा। इस पर सचिव द्वारा वहाँ पर उपस्थित डिप्टी एवं असिस्टेट लीगल एड डिफेंस काउंसिल को आदेशित किया गया कि वह इन समस्त बंदियो से मिलकर उनसे प्रार्थना पत्र लेकर उसे कार्यलय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेषित कराये ताकि उनके प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विधिक साक्षरता शिविर एवं कारागार निरीक्षण के समय जेलर कमलेन्द्र प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर रामकुमार, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम इंद्रजीत सिंह चड्ढ़ा, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल कृष्ण कुमार सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्टैनो राजीव कौशल, कनिष्ठ सहायक मनोज कुमार व अरूणी सिंह उपस्थित रहे।

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